सुलतानपुर-प्रदेश सरकार अप्रैल माह में गरीबो को निःशुल्क मुहैया करायेगी खाद्यान्न-जिलाधिकारी।देखे पूरी रिपोर्ट

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*प्रदेश सरकार अप्रैल माह में गरीबो को निःशुल्क मुहैया करायेगी खाद्यान्न-जिलाधिकारी।*

*नोडल अधिकारी विशेष ध्यान दें कि जिले का कोई भी पात्र/गरीब व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहने पाये।*

सुलतानपुर 31 मार्च/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती द्वारा प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद के सभी अन्त्योदय लाभार्थी, मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा नगरीय क्षेत्रों के पंजीकृत दैनिक मजदूर जिनको राशन कार्ड निर्गत हैं, माह अप्रैल, 2020 में एक महीने का खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि जनपद का कोई भी गरीब व असहाय पात्र व्यक्ति भूखा न रहने पाये। यह निर्णय सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) महामारी के मद्दे नजर काफी व्यक्ति अपनी रोजी/रोजगार से विरत हो गये हंै। इनको भोजन की कोई कठिनाई न हो, इसलिए सरकार ने पात्रों को माह अप्रैल में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो अपने देख-रेख में गरीबों को खाद्यान्न सम्बन्धित उचित दर की दुकान से उपलब्ध करायेगें।
जिलाधिकारी ने बताया है कि अप्रैल, 2020 में जनपद के समस्त अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन 35 किग्रा0 (20 किमी0 गेहँू व 15 किमी0 चावल) प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। मनरेगा जाबकार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड है उन्हें प्रति (यूनिट 03 कि0ग्रा0 गेहँू व 02 कि0ग्रा0 चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। अन्त्योदय लाभार्थियों की सूची विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। मनरेगा जाब कार्डधारकों की सूची विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करायी जाएगी व श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची भी ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करायी जाएगी तथा नगरीय क्षेत्र हेतु दिहाड़ी मजदूरों की सूची वार्डवार अधिशाषी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि खाद्यान्न वितरण के समय उपरोक्त श्रेणी के लाभार्थियों को अपने साथ अन्त्योदय राशन कार्डधारक को अपना राशन कार्ड प्रस्तुत करने पर, मनरेगा जाॅब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकायों में पंजीकृत श्रमिकों को जिनके पास पात्र गृहस्थी योजना का राशन कार्ड है प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इस हेतु वितरण का मोहल्लेवार एक रोस्टर बनाया जा सकता है। साबुन से हाथ धो कर अथवा सेनेटाइजर का प्रयोग कर बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण किया जायेगा तथा एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनायी रखी जायेगी। ऐसे उपभोक्ता, जो निराश्रित है, विधवा अथवा विकलांग हैं उन्हें वितरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि कोई भी उपभोक्ता खाद्यान से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 01 व 02 अप्रैल को अन्त्योदय योजना के लाभार्थी, 03, 04 व 05 अप्रैल को पात्र गृहस्थी के मनरेगा जाबकार्ड होल्डर्स, 06 एवं 07 अप्रैल को श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा 08, 09 व 10 अप्रैल, 2020 एवं अग्रिम तिथियों में पात्र गृहस्थी निःशुल्क से अवशेष पात्र गृहस्थी लाभार्थी एवं अन्त्योदय योजना लाभार्थी, पात्र गृहस्थी के मनरेगा जाब कार्ड होल्डर्स एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक को छूट जायेंगे, उन्हें खाद्यान उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 01 व 02 अप्रैल को अन्त्योदय योजना के लाभार्थी, 03 व 04 अप्रैल को नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर, 05 एवं 06 अप्रैल को श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा 07, 08 व 09 अप्रैल, 2020 एवं अग्रिम तिथियों में पात्र गृहस्थी निःशुल्क से अवशेष पात्र गृहस्थी लाभार्थी एवं अन्त्योदय योजना लाभार्थी, पात्र गृहस्थी के मनरेगा जाब कार्ड होल्डर्स एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक को छूट जायेंगे, उन्हें खाद्यान उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समय भी निर्धारित किया जा चुका है, जो प्रातः 08 बजे से 02-02 घण्टे एवं अवकाश के दिन अपरान्ह 02 बजे 03 बजे तक खोली जायेंगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त वितरण के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का पर्याप्त ध्यान रखा जाए तथा विक्रेताओं के यहां 01-01 मीटर की दूरी पर लाभार्थियों के खड़े होने के लिए चिन्हांकन किया जाए। जिन विक्रेताओं की दुकान पर सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु पर्याप्त जगह नहीं है वहां पर नोडल अधिकारी उक्त ग्राम पंचायत में किसी ऐसे सार्वजनिक जगह पर वितरण करायेंगे। जहाँ सोशल डिस्टेन्सिंग का पर्याप्त स्थान हो। ई-पॉस मशीनों पर उचित दर विक्रेता द्वारा लाभार्थियों का अंगूठा लगवाते समय विशेष ध्यान रखा जाय कि एक लाभार्थी का अंगूठा लगवाने के पश्चात डिटाल वाटर/सेनेटाइजर से थम्ब इम्प्रेशन वाली जगह को सेनेटाइज करेंगे तथा प्रत्येक लाभार्थी का अंगूठा लगवाने से पूर्व भी लाभार्थी का हाथ साबुन से धुलवायेंगे। उन्होने सभी नोडल अधिकारियो को निर्देश दिया है कि संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरित किए गए खाद्यान्न की सूची लाभार्थीवार तैयार करेंगे तथा उसे संबंधित उपजिलाधिकारी को अपनी आख्या संलग्न प्रारूप-1 पर उपलब्ध करायेंगे। उपजिलाधिकारी नोडल अधिकारीयों की आख्या को संकलित करते हुए विक्रेतावार विवरण/आख्या संलग्न प्रारूप-2 पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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