यूपी/सुलतानपुर-जनपद के शस्त्र लाइसेन्स धारक U.I.N नम्बर 30 जून के पहले ही जरूर करें प्राप्त,नही तो लाइसेन्स स्वतः ही हो जाएगा अवैध-DM सी इंदुमती
*जनपद के वैध शस्त्र लाइसेन्स धारक यू0आई0एन0 नम्बर 30 जून से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें- डीएम।*
सुलतानपुर 01 फरवरी/ जिला मजिस्ट्रेट सी0 इन्दुमती ने शासन के आदेश 22 जनवरी, 2020 के क्रम में जनपद सुलतानपुर के उन वैध शस्त्र लाइसेन्स धारकों को, जिनके शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत कर निर्गत किये गये हैं, को सूचित किया है। यदि उनके द्वारा अपने शस्त्र लाइसेन्स का यू0आई0एन0 नम्बर प्राप्त नहीं किया गया है, तो वह यू0आई0एन0 नम्बर 29 जून के पूर्व प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेन्स धारक अपने मूल लाइसेन्स पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित कराने हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के कार्यालय के आयुध अनुभाग में मूल लाइसेन्स की छायाप्रति, आधार कार्ड व पैन नम्बर की छायाप्रति एवं मोबाइल नम्बर सहित उपस्थित होकर अपने शस्त्र लाइसेन्स पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करें अन्यथा 30 जून, 2020 से शस्त्र लाइसेन्स स्वतः अवैध हो जायेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लाइसेन्सी की होगी। यू0आई0एन0 नम्बर अंकित करने हेतु शस्त्र लाइसेन्स धारकों द्वारा प्रारूप भरकर देना होगा।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।