यूपी/सुलतानपुर-दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की क्या है प्रक्रिया, देखे पूरी रिपोर्ट    

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दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

      सुलतानपुर 19 दिसम्बर/ शासन द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35000 प्रदान किया जाता है।
पात्रता की जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें। ऑनलाइन फार्म भरते सयम आवेदक दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत  बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र व युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य  है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्ट एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, कक्ष संख्य 17 विकास भवन में जमा करायें।
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