सुलतानपुर-पराली जलाने पर दंड के साथ साथ IPC की धारा 278,285, तथा NGT एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होगी एवं होगी गिरफ्तारी भी-DM,

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*सभी प्रधान गण से अपेक्षा है कि:-*

*1. आप किसी भी स्थिति में अपने ग्राम पंचायत में पराली न जलाने दे।*
*2. यदि कोई व्यक्ति पराली जलाया पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अपने नजदीकी थाने को दें।*
*3. पराली जलाने पर रुपये 2500 से लेकर रुपये 15000 प्रति घटना दंड है और आई पी सी की धारा 278,285, तथा NGT एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होगी एवं गिरफ्तारी भी की जाएगी।*
*4. इसमे 2 एकड़ तक के किसानों पर रुपये 2000 ,2 एकड़ से 5 एकड़ तक के किसानों पर रुपये 5000, एवं 5 एकड़ से ऊपर पर रुपये15000 जुर्माना लगेगा।*
*5. आप आज ही पराली न जलाने एवं जागरुकता हेतु डुग्गी मुनादी कराकर पूरे गांव के किसानों को जागरूक करें तथा उसका वीडियो भी बनाकर आप भेजे।*

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*द्वारा*
*जिलाधिकारी, सुलतानपुर।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व समस्त उप जिलाधिकारी
जैसा कि आप अवगत हैं कि पराली जलाने को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय की 25 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थिति प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा पराली के जिलाये जाने को लेकर कठोर निर्देश निर्गत किए गए हैं फिर भी सेटेलाइट इमेज के आधार पर कुछ घटनाओं के घटित होने की खबरें आ रही हैं जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गंभीरता से लिया है और अपनी नाराजगी प्रकट की है। आगामी 15 दिनों में धान की कटाई का कार्य पूर्ण होने वाला है अतः आपसे अनुरोध है कि कहीं भी पैराली जलाए जाने की घटना ना हो। राज्य सरकार द्वारा पराली काटने के संयंत्र के बिना कंबाइन हार्वेस्टर के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक के द्वारा फसल अवशेष के समाधान हेतु मशीनों की उपलब्धता न्यूनतम दरों पर किराए पर उपलब्ध कराया जाए। किसानों के बीच जागरूकता फैलाई जाए कि पराली जलाने से न सिर्फ पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बल्कि फसल की उर्वरता और परिस्थिति तंत्र को भी प्रभावित करता है।अतः अपने स्तर से अपने सभी अधीनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी को इस बात से अवगत कराएं एवं उच्च स्तर की सावधानी और निगरानी रखने। शासन द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बर्दाश्त के लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि आदेशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया गया तो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए अतः इस प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यथोचित कार्रवाई करें
ज़िलाधिकारी सुलतानपुर