यूपी/सुलतानपुर-जनपद में ग्राम पंचायत स्तर DM सी इंदुमती बड़ी कार्यवाही,
पंचायत सचिव राम सुन्दर गुप्ता ग्रा0वि0अ0 ब्लाक कुड़वार द्वारा पदीय दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से न करने पर जिला विकास अधिकारी द्वारा किया गया निलंबित।
प्रधान ग्राम पंचायत नरायनपुर कला ब्लाक अखण्डनगर का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों तथा कृत्यों के सम्पादन पर लगी रोक।
पंचायत सचिव नरायनपुर कला के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु जिला विकास अधिकारी को दिया गया निर्देश।
पंचायत सचिव राम सुन्दर गुप्ता ग्रा0वि0अ0 ब्लाक कुड़वार द्वारा पदीय दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से न करने पर जिला विकास अधिकारी द्वारा किया गया निलंबित।
सुलतानपुर 23 नवम्बर/ लाल बहादुर सुत मुरली, निवासी ग्राम नरायनपुर कला विकास खण्ड अखण्डनगर द्वारा नरायनपुर कला में कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिया गया। जिला मजिस्ट्रेस्ट सी0 इन्दुमती द्वारा प्रश्नगत शिकायती प्रकरण की जाॅच हेतु जिला उद्यान अधिकारी को नामित किया गया।
(जिला मजिस्ट्रेस्ट सी0 इन्दुमती)
नामित जाॅच अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी प्रकरण की जाॅच करते हुए आख्या में संतोष ग्राम प्रधान एवं राधेश्याम ग्राम विकास अधिकारी/तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नारायनपुर नरायनपुर कला द्वारा स्ट्रीटलाइट, सोलर लाइट, ह्यूमपाइप एवं शौचालय निर्माण में शासकीय धनराशि रू0 4,21,315/- का दुरूपयोग किये जाने हेतु दोषी पाया गया। उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा की 95 (1) (छः) में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर द्वारा संतोष ग्राम प्रधान एवं राधेश्याम ग्राम विकास अधिकारी/तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नरायनपुर कला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा राधेश्याम ग्रा0वि0अ0 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं।
उक्त जानकारी जिला पंचायतराज अधिकारी डाॅ0 निरीश चन्द्र साहू ने देते हुए बताया कि बार-बार निर्देशों के बाद भी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश सं0 4458 , आज 23 नवम्बर द्वारा संतोष ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत नरायनपुर कला विकास खण्ड अखण्डनगर का समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों तथा कृत्यों के सम्पादन पर रोक लगा दी गयी है। प्रकरण की अन्तिम जाॅच हेतु जिला पूर्ति अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सुलतानपुर को नामित किया गया है। प्रकरण में उत्तरदायी पाये गये पंचायत सचिव राधेश्याम ग्रा0वि0अ0 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिया गया है।
श्री साहू ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड कुड़वार के अन्तर्गत कार्यरत पंचायत सचिव राम सुन्दर गुप्ता, ग्रा0वि0अ0 द्वारा चार्ज हस्तगत न करने, जन सूचना उपलब्ध कराये जाने में शिथिलता बरतने तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से न किये जाने आदि के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर जिला विकास अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
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जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।