अमेठी।उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कराएं नाम सम्मिलित

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अमेठी।उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कराएं नाम सम्मिलित

चंदन दुबे की रिपोर्ट

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जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपर्युक्त उल्लिखित संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के जनपद अमेठी की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्ह प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अपना आवेदन दिनांक 06 नवंबर 2019 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो और 01 अक्टूबर 2019 से तत्काल पहले 06 वर्षों के भीतर,राज्य के भीतर विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में से किसी में जो माध्यमिक विद्यालय से निम्न स्तर के न हों, कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन से जुड़ा हो निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति के मामलों में जो आवेदन करने की तारीख को अध्यापन करने में न लगा हो, प्रमाण पत्र उस संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जिसमें उसने अंतिम सेवा की है।

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों, चाहे डाक द्वारा भेजे गए हो अथवा स्वयं जमा किया गया हो,पर नाम सम्मिलित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा, फिर भी संस्थानों के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सकते हैं।परिवार का एक सदस्य उस परिवार के अन्य सदस्यों के फार्म -19 को जमा कर सकते हैं, तथा प्रत्येक सदस्य के संदर्भ में मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करके प्रमाण पत्र सत्यापित करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने आवेदन में ऐसी कोई सूचना या घोषणा प्रस्तुत करता है, जो गलत हो तथा जिसे वह या तो गलत समझता है या गलत मानता हो अथवा जिसे वह सही नहीं समझता हो,तो उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन (फॉर्म-19) की मुद्रित प्रतियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं,अथवा पांडुलिपि टंकित साइक्लोस्टाइल किए गए अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित/डाउनलोड किए गए फार्म को भी स्वीकार किया जाएगा।