अमेठी।अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने की धान खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में की बैठक,दिये कई निर्देष
अमेठी।अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने की धान खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में की बैठक,दिये कई निर्देष
चंदन दुबे की रिपोर्ट
धान खरीद की तैयारियों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद की तैयारियों को लेकर क्रय संस्थाओं के साथ बैठक आहूत की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आगामी 01 नवंबर 2019 से धान खरीद शुरू होनी है।जिसके पूर्व सभी तैयारियां ससमय सुनिश्चित कर ली जाएं।उन्होंने कहा कि धान खरीद केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा,छन्ना,नमी मापक यंत्र,पंखा,किसानों के बैठने का स्थान,पीने के पानी की व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं।उन्होंने कहा कि धान क्रय वर्ष 2019-20 में पहली बार बटाईदार एवं अनुबन्ध पर खेती करने वाले कृषकों से भी धान की खरीद की जायेगी।उन्होने बताया कि बटाईदार किसानों से अधिकतम् 100 कु0 धान खरीद किया जा सकेगा।बटाईदार किसान को भी नियमानुसार भू-स्वामी/कृषक की जमीन के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र के साथ पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने बताया कि महिला कृषकों को प्रोत्साहन देने हेतु बिना वरीयता के प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय किया जायेगा। उन्होने बताया कि धान का न्यूनतम् समर्थन मूल्य कामन धान हेतु 1815/- प्रति कु0 एवं ग्रेड ए हेतु 1835/- प्रति कु0 निर्धारित किया गया है।कृषकों को क्रय केन्द्रो पर धान की सफाई एवं छनाई के मद में 20/- प्रति कु0 की दर से श्रमिकों को स्वयं भुगतान करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सी द्वारा किसान के खातें में धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 20/- प्रति कु0 जोड़कर आर0टी0जी0एस0 द्वारा भुगतान किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि धान क्रय केन्द्रों को उनके आप-पास के राजस्व गाॅवों से सम्बद्ध किया जायेगा।कृषक सम्बद्ध धान क्रय केन्द्र पर ही अपना धान बेच सकेंगें।मण्डी यार्ड में स्थापित क्रय केन्द्र सम्बद्धीकरण से मुक्त रहेंगें अर्थात मण्डी यार्ड में संचालित धान क्रय केन्द्रों पर जनपद के किसी भी किसान द्वारा धान बेचा जा सकता है।उन्होने बताया कि जनपद में धान खरीद 01 नवम्बर 2019 से प्रारम्भ होकर 29 फरवरी, 2020 तक होगी।क्रय केन्द्र प्रातः 09ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक खुलें रहेंगें।कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवस में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगें।100 कु0 तक धान बेचने वाले किसान (सीमान्त एवं लघु) राजस्व विभाग के सत्यापन से मुक्त रहेंगें।उन्होने बताया कि धान खरीद वर्ष 2019-20 में क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान खरीद जोतबही,खाता नम्बर अंकित कम्प्यूटराइज सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान-पत्र,यथा सम्भव आधार कार्ड के आधार पर की जायेगी।उन्होने बताया कि सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों के धान के मूल्य का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर भुगतान किया जाना आवश्यक है।उन्होने किसानों से अपील किया है कि किसान खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर अपना पंजीकरण करा लें।