सुलतानपुर-आज की ख़बरों में,जनपद में धारा-144 लागू,लोकसभा चुनाव में वाहनों की लाग बुक एक सप्ताह के अन्दर जमा करायें वाहन स्वामी,

हैसियत प्रमाण-पत्र आॅनलाइन (ONLINE) edistrict की वेबसाइट (edistrict.up.nic.in) पर सिटीजन लाॅगिन के द्वारा जनसेवा केन्द्र पर होेगा।

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जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू।

सुलतानपुर 19 जुलाई/अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय ने 30 जुलाई को श्रवण शिवरात्रि, 05 अगस्त को नागपंचमी एवं 15 अगस्त को रक्षा बंधन एवं स्वतंत्रता दिवस तथा 12 अगस्त को ईद-उल-जुहा एवं 10 सितम्बर को मोर्हरम का त्योहार मनाये जाना है, जिसके दृष्टिगत पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मन मुटाव, प्रतिद्ववन्दिता के परिप्रेक्ष्य में उन्मादी साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वांसक, विस्फोटक व विरूद्ध समाज विरोधी क्रिया कलापों को कारित कर मानव जीवन को खतरा व लोक प्रशांति के भंग होने की पूर्ण एंव प्रबल संभावना रहती है। इस समय छोटी-छोटी घटनायें भी कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 19 जुलाई से लागू की गयी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0) श्री पाण्डेय ने द्वारा उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद की सीमा के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 19 जुलाई से 14 सितम्बर तक प्रभावी/लागू किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर उप जिला मजिस्ट्रेट-सदर/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि (प्रशा0) को निर्देशित किया है कि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में लगे वाहनों की लाग बुक एक सप्ताह के अन्दर जमा करायें वाहन स्वामी- उप जिला निर्वाचन अधिकारी।

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सुलतानपुर 19 जुलाई/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष देव पाण्डेय ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अधिगृहित किये गये समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि वे अपने वाहनों की लाग बुक एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी सुलतानपुर में हल्के वाहन एवं कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुलतानपुर में भारी वाहन की जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे उनके किराये-भाडे़ के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त के अतिरिक्त जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपने वाहन लाग बुक को सम्बन्धित कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उसके लिये वह स्वयं उत्तदायी होंगे।
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हैसियत प्रमाण-पत्र आॅनलाइन (ONLINE) edistrict की वेबसाइट (edistrict.up.nic.in) पर सिटीजन लाॅगिन के द्वारा जनसेवा केन्द्र पर होेगा।

सुलतानपुर 19 जुलाई/ अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय ने बताया कि प्रमुख सचिव, राजस्व उ0प्र0 शासन द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र आॅनलाइन जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जनपद में हैसियत प्रमाण पत्रों का आवेदन आनलाइन (ONLINE) edistrict की वेबसाइट (edistrict.up.nic.in) पर सिटीजन लाॅगिन के द्वारा जनसेवा केन्द्र पर किया जायेगा। आवेदन करने हेतु अपना नाम व मो0 नं0 आवेदन पत्र (आकार पत्र हैसियत-1) में भरा जायेगा, जिसका सत्यापन पंजीकृत मोबाइन नम्बर पर (ONE TIME PASSWORD) ओटीपी द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात प्रार्थना पत्र का शेष भाग/फार्म निर्धारित प्रारूप पर आॅनलाइन/जनसेवा केन्द्र पर, आवश्यक संलग्नकों सहित भरा जायेगा। तत्पश्चात यह प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी की यूजर आईडी पर प्रेषित किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) श्री पाण्डेय ने समस्त उप जिलाधिकारी को अन्तिम रूप से निर्देशित किया है कि प्रत्येक हैसियत प्रमाण पत्र की आख्या उसी दशा में प्रस्तुत की जाये, जब आवेदक के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र को नियमानुसार आॅनलाइन प्रक्रिया के द्वारा किया गया हो, तत्पश्चात उक्त हैसियत की आख्या आॅनलाइन ही प्रस्तुत की जाये। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी को तत्सम्बन्धी दिशा निर्देश सम्बन्धी पत्र एवं प्रारूप को प्रेषित कराया है कि पत्र का अध्ययन कर लें और पत्र के अनुसार दी गयी व्यवस्था के अनुरूप हैसियत प्रमाण पत्रों का आवेदन आॅनलाइन भेजवाना सुनिश्चित करें।