सुल्तानपुर/-पुलिस समाचार/- जनपद में आज पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही

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पुलिस समाचार जनपद सुल्तानपुर पुलिस
1. पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के निर्देशन में जनपद में शांति व्यवस्था भंग किये जाने के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना,थाना अखण्डनगर से 04,थाना दोस्तपुर से 03,थाना जयसिंहपुर से 01, थाना कोतवाली नगर से 03 ,थाना कोतवाली देहात से 02 ,थानाबल्दीराय से 02 व्यक्तियो का कुल 15 व्यक्तियो का अलग-अलग प्रकरण के सम्बन्ध में शांति व्यवस्था भंग करने के सम्बन्ध में चालान कर मा0 न्यायालय पेश किया गया ।

2. आज दिनांक 05/06/2019 को पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा ईद त्यौहार की नमाज को सकुल कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर ,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर ईद की नमाज को सकुशल सम्पन्न कराया गया। व पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर व जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा स्वंय कोतवाली नगर क्षेत्र के ईदगाह का भ्रमण किया गया ।

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थाना कुरेभार
1.पुलिस अधीक्षक,सुल्तानपुर के द्वारा वाछिंत/वारण्टीयो/ अवैध शऱाब कि बिक्री करने वाले अभियुक्तो के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुरेभार पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तो 1. बीरबल निषाद पुत्र राममिलन निषाद नि0 मल्हौटी बस्ती थाना कुरेभार 2.खुशीपाल निषाद पुत्र कर्मराज निषाद मल्हौटी बस्ती थाना कुरेभार सुलतानपुर को 50-50 लीटर अवैध देशी शऱाब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान किया गया । मु0अ0स0 228/19 व 229/19 धारा 60 आबकारी अधीनियम ।

थाना कुडवार
पुलिस अधीक्षक,सुल्तानपुर के द्वारा वाछिंत/वारण्टीयो/अवैध शऱाब कि बिक्री करने वाले अभियुक्तो के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुडवार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1. माताफेर चौहान पुत्र रामखेलावन नि0 पुरे नान्हु का पुरवा हसनपुर थाना कुडवार सुलतानपुर को 10 लीटर अवैध देशी शऱाब के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान किया गया । मु0अ0स0 267/19 धारा 60 आबकारी अधीनियम ।

यातायात
आज दिनांक 05-06-2019 पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के निर्देशन में यातायात निरीक्षक द्वारा नो0 पार्किंग जोन मे खडे वाहनो के विरुद्ध चस्पा चालान का अभियान चलाया गया जिसके तहत नो पार्किग में खडे 52 वाहनो का नोटिस चस्पा कर वाहनो का चालान किया गया व 06 वाहनो का एम0वी0 एक्ट मे चालान व 01 ट्रक का नो-इन्ट्री मे चालान व 3100 रु0 शमन शुल्क जुर्माने के तौर पर वसुल किया गया