प्रत्याशी/राजनैतिक दलों को देनी होगी आपराधिक मामलों की सूचना-जिलाधिकारी अमेठी
प्रत्याशी/राजनैतिक दलों को देनी होगी आपराधिक मामलों की सूचना-जिलाधिकारी अमेठी
अमेठी से चंदन दुबे की रिपोर्ट
प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में करना होगा प्रचार-प्रसार
अमेठी।03 अप्रैल 2019 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डा0 राम मनोहर मिश्र ने बताया कि निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक प्रत्याशी का निर्वाचन आयोग द्वारा उपबन्धित प्रारूप भरना होगा और प्रारूप में दिये गये यथापेक्षित सारा ब्योरा/सूचनाएं अनिवार्य रूप से भरा जाना है।
उन्होने बताया कि यदि किसी प्रत्याशी के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित है तो उसकी सूचना का ब्यौरा बडे अक्षरों में भरा जायेगा। यदि काई प्रत्याशी किसी विशेष दल के टिकट पर चुनाव लड रहा/रही है तो प्रत्याशी को अपने विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों की सूचना के बारे में अपने दल/पार्टी को देना होगा। सम्बन्धित राजनैतिक दल/पार्टी आपराधिक पूर्ववृत्ति वाले प्रत्याशियों के सम्बन्ध में समस्त सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी और राजनैतिक दल/पार्टी प्रत्याशी आपराधिक पूर्ववृत्ति के बारे में अपने इलाके में वितरित होने वाले समाचार पत्रों में घोषणा जारी करेंगे व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार -प्रसार भी करवायेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन में ऐसे प्रत्याशी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं या ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध हो गये हैं, ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में वितरित होने वाले समाचार पत्रों में घोषणा फार्मेट-सी-1 में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख से दो दिवस पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित करवायेंगे। उन्होंने बताया कि आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशी को अवधि के दौरान तीन अलग-अलग दिवसों में टीवी चैनलों पर भी उक्त घोषणा जारी करेंगे।टीवी चैनलों पर घोषणा के मामले में इसे मतदान सम्पन्न होने के 48 घण्टों के पूर्व करा लेना होगा। प्रारूप-26 की मद 5 व 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामलों वाले सभी प्रत्याशियों के मामले में में रिटर्निग अधिकारी, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रचार के लिए आपराधिक मामलों के बारे में प्रकाशित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के बारे में एक लिखित अनुस्मारक के लिए एक मानक फार्मेट, फार्मेट सी-3 के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे जिसमें इस सम्बन्ध में उनकी घोषणा प्रकाशित की गयी थी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक पार्टियों के द्वारा खडे किये गये प्रत्याशियों जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले है चाहे वे मान्यता प्राप्त पार्टी हो अथवा पंजीकृत गैर-मान्यता पार्टी हो ऐसे प्रत्याशियों को रिटर्निग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक पार्टी को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक पार्टी अपने सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी कर ली है और इसके साथ सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पार्टी द्वारा प्रकाशित की गयी घोषणा पत्रों की पेपर कटिंग संलग्न है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न होने के 30 दिनों के अन्दर करना होगा व इसके उपरान्त 15 दिनों के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित पार्टाी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा चूककर्ताओं के मामलों को इंगित करते हुए आयोग को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और यह भी सुनिश्ति करेंगे कि यदि किसी प्रत्याशी को सरकारी आवास आवंटित किया गया है उसके देयतों के सम्बन्ध में अतिरिक्त शपथ-पत्र के लिए प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों तथा सरकारी देयताओं से सम्बन्धित मद(8) के अन्तर्गत अपेक्षित घोषणा/विवरण देंगे।