लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के अधीन निर्रहित घोषित किये गये व्यक्तियों की संशोधित सूची उक्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध -डीएम सुलतानपुर

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, भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के अधीन निर्रहित घोषित किये गये व्यक्तियों की संशोधित सूची आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in इन पर judicial reference-list disqualified persons शीर्षक अन्तर्गत उपलब्ध है तथा पत्र निर्गत होने के पश्चात यदि उक्त सूची में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसे आयोग की उक्त वेबसाइट judicial reference-list disqualified persons suppleymentary शीर्षक में देखा जा सकता है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने देते हुए बताया कि आयोग के पत्र 13 मार्च, 2019 द्वारा लोक प्रनिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के अधीन निर्रहित घोषित किये गये व्यक्तियों की संशोधित सूची उक्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे समस्त सहायक रिटर्निंग आॅफिसर तथा सभी सम्बन्धित को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।