प्रशिक्षण के दौरान 22 कार्मिक मोबाइल चलाते व सोते हुए पाये जाने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही-CDO sultanpur

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पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू, पहले दिन पोलिंग पार्टियों को दिया गया प्रशिक्षण।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित 22 कार्मिकों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, वेतन रोकने के आदेश।

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प्रशिक्षण के दौरान 22 कार्मिक मोबाइल चलाते व सोते हुए पाये जाने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश।

सुलतानपुर 28 अप्रैल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सफलता पूर्वक सम्पादित कराये जाने हेतु मतदान कार्मिकों (पोलिंग पार्टी) को कुशल प्रशिक्षण देने के लिये आज केन्द्रीय विद्यालय अमहट के 25 कक्षों में आज से दो पालियों में प्रातः 09 बजे अपरान्ह 12 बजे तक तथा अपरान्ह 02 बजे सायं 05 बजे द्वितीय प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया। प्रथम पाली में 14 मतदान कार्मिक तथा द्वितीय पाली में 8 मतदान कार्मिक अनुपस्थित पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने दिये। वहीं प्रशिक्षण के दौरान 22 मतदान कार्मिक मोबाइल चलाते व सोते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही के निर्देश उनके कार्यालयाध्यक्षों को दिये गये।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने अमहट केन्द्रीय विद्यालय के 25 कमरों में दोनों पालियों में चल रहे मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने मतदान कार्मिकों से कहा कि प्रशिक्षण को गम्भीरता से लें, ताकि उन्हें मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि ईवीएम व वीवी पैट के संचालन की प्रक्रिया तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे पूरी तन्मयता से प्राप्त करें और मतदान निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान कार्मिक सम्पन्न करायें। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी भी है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।
मुख्य विकास अधिकारी/नोडल-प्रभारी अधिकारी (म0का0) मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि मतदान कार्मिकों के प्रथम दिन प्रशिक्षण 400 पोलिंग पार्टियों ( 1600 मतदान कार्मिक) को प्रशिक्षित किया जाना था, जिसके सापेक्ष प्रथम पाली में 14 तथा दूसरी पाली में 8 मतदान कार्मिक, इस प्रकार कुल 22 कार्मिक अनुपस्थित पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही के साथा-साथ एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने दिये। वहीं प्रशिक्षण के दौरान 22 मतदान कार्मिक मोबाइल चलाते व सोते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश उनके कार्यालयाध्यक्षों को दिये गये तथा इन्हें 30 अप्रैल को पुनः प्रशिक्षण के लिये निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित तिथि को समय से प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्रीय विद्यालय के 25 कमरों में आज से 03 मई तक प्रतिदिन दो पालियों में मतदान कार्मिकों (पोलिंग पार्टी) का प्रशिक्षण मास्टर टेªनर ईवीएम द्वारा ईवीएम एवं वीवी पैट का संयोजन/परिचालन की जानकारी दी जा रही है। मास्टर टेªनर सामान्य द्वारा समस्त चुनावी प्रक्रिया का ज्ञान एवं निर्वाचन सम्बन्धी प्रपत्रों को भरने की जानकारी दी जा रही है, वहीं मास्टर टेªनर अतिरिक्त द्वारा मतदान कार्मिकों के पोस्टल वैलेट(ईडीसी) से सम्बन्धित प्रपत्र-12 व 12 क के सन्दर्भ में जानकारी एवं उसका एकत्रीकरण तथा कार्मिकों के पृच्छाओं/प्रश्नों के उत्तर दिये गये। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कमरों में 03 मास्टर टेªनर, (ईवीएम, सामान्य व अतिरिक्त) लगाये गये हैं, जो प्रतिदिन मतदान कार्मिकों को कुशल प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि जिला विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी एवं कुलदीप तथा सर्वेश, मास्टर टेªनर/अवर अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वारा भी प्रशिक्षण को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के लिये लगाया गया है