मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र मतदान के समय मान्य- जिला निर्वाचन अधिकारी

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मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र मतदान के समय मान्य- जिला निर्वाचन अधिकारी।

सुलतानपुर 29 मार्च, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 तथा साथ-साथ होने वाले राज्य विधान सभा सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने का के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने बताया कि आयोग ने मतदाता को मतदान के समय यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र नही है, तो उन्हें वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की सुविधा दी गयी है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटो पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड को दिखाकर मतदान लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आयोग की मंशा है कि एपिक में प्रविष्टियों की मामूली विसंगतियों को नजर अंदाज कर देना चाहिये, बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक द्वारा सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिये। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि आयोग ने कहा है कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट ( तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं ) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।

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