Waqf low : नए वक्फ बिल संसोधन के चुनौती का सॉलिसिटर जनरल ने निकाल लिया सॉलिड सॉल्यूशन ?, सुप्रीम कोर्ट में अब हो जाएगा पास।
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। कोर्ट ने फिलहाल वक्फ संशोधन कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस बीच कोई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और पंजीकृत वक्फ में बदलाव नहीं होगा।
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*कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें:*
– *केंद्र सरकार का भरोसा*: वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में फिलहाल गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
– *पंजीकृत वक्फ*: अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा और उसका चरित्र नहीं बदलेगा।
– *जवाब दाखिल करने की समय सीमा*: केंद्र सरकार को सात दिन में जवाब दाखिल करना होगा, जबकि याचिकाकर्ताओं को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है।
– *अगली सुनवाई*: 5 मई को होगी, जिसमें कोर्ट केवल पांच मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और बाकी याचिकाएं अर्जियां मानी जाएंगी या निपटाई समझी जाएंगी।
*सॉलिसिटर जनरल की दलीलें:*
– *कानून का इतिहास और पृष्ठभूमि*: कोर्ट को कानून का पूरा इतिहास और पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, जिसमें 1923, 1954, 1995 और 2013 के वक्फ कानून शामिल हैं।
– *दस्तावेजों का महत्व*: केंद्र सरकार को जरूरी दस्तावेज और सामग्री पेश करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।
– *नियुक्तियों पर रोक*: कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को दर्ज करते हुए कहा कि इस बीच कोई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। [No specific document reference needed for this response]
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