सुल्तानपुर न्यूज़ :- कई सालों से जीएसटी कर की बकायेदारी चल रही व्यापारियों को मिलने वाली है राहत की खबर।

फ्राड,कर चोरी,फोर्जरी,में शामिल (धारा 74) व्यापारी को नही मिलेगी राहत।:-डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रभारी एस एल शरण

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सुल्तानपुर न्यूज़ :- कई सालों से जीएसटी कर की बकायेदारी चल रही व्यापारियों को मूलधन जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड माफ किए जाने का अवसर प्रदान किया गया है । इस बात की जानकारी डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रभारी एस एल शरण ने एक भेंटवार्ता के दौरान के.डी न्यूज़ को बताई। आगे की जानकारी देते हुए श्री शरण ने बताया कि वर्ष 2017,18 2018,19 व 2019,20 में जी. एस.टी कर बकाए होने पर व्यापारियों द्वारा जमा नही किया गया, वह 31मार्च तक आवेदन करके धारा- 73 का लाभ ले सकते।
जीएसटी अधिनियम की धारा 73 में डिमांड निकाला गया था कि अगर व्यापारी मूलधन दे दें तो इनका ब्याज और अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। यह अवसर 31 मार्च 2025 तक ही लागू है और इसका विधिवत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वही माफ़ीनामा पर जानकारी देते हुए जीएसटी प्रभारी ने बताया कि हमारे यहां माफ़ीनामा भी चल रहा है, जिन व्यापारियों का मामला न्यायालय में चल रहा है उनको उस न्यायालय से अपील उठानी पड़ेगी फिर एसपीएल 02 दाखिल करने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। श्री शरण ने कर चोरी पर बताया कि कर चोरी करने वाले व्यापारियों को मतलब जिनके ऊपर जीएसटी की धारा – 74 की कानूनी कार्यवाही की जा चुकी होगी,इसका लाभ उन व्यापारियों को नहीं मिलेगा।उन्होंने जीएसटी की धारा 74 के बारे में बताया कि फ्राड,कर चोरी,फोर्जरी,में जो व्यापारी शामिल हैं उनपर धारा 74 के अंर्तगत कार्यवाही की गई है उनको इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा।

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