सुल्तानपुर की एमपी /एमएलए कोर्ट ने संजय सिंह के गैर हाजिर पर जारी किया वारंट।
हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी. उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे. सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था।
*संजय सिंह रहे कोर्ट से गैर हाजिर , वारंट जारी !*
सुल्तानपुर की एमपी /एमएलए कोर्ट ने जारी किया आप सांसद संजय सिंह का जमानती वारंट। 29 जून को कोर्ट मे हाजिर करने का आदेश।
गौरतलब हो कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी. उनपर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी. उनकी सभा में 50 से 60 लोग और थे. सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था।
आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट सुलतानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया है. मामला बंधुआकलां थाने से जुड़ा है. आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जिला पंचायत चुनाव में बिना इजाजत के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा सभा की थी. साथ ही वजह नोटिस जारी होने पर अदालत में पेश नहीं हुए थे. एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने की ये आदेश जारी किए हैं।
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