राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित वाद की अपील नही होती:-एडीजे अभिषेक सिन्हा*
*राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित वाद की अपील नही होती:-एडीजे अभिषेक सिन्हा*
*अपर जिला जज ने कहा:- नौ दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अवसर का लाभ उठाएं*
(सुल्तानपुर) राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 9 दिसंबर को लगेगी। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज अभिषेक सिन्हा कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत नौ दिसंबर को आयोजित है।इस सम्बंध में विचाराधीन प्रकरणों एवं प्री-लिटीगेशन प्रकरणों के संबंध में चर्चा कर नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने में सहयोग देने की बात की गई है तथा उसके प्रचार प्रसार के सम्बंध में दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित वादों के बाद उसकी कहीं कोई अपील नहीं होती ।सुलह समझौता के जरिए अधिक से अधिक इस अवसर का लाभ उठाएं ।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आने के लिए वादकारी स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात कह सकता है और सुलह समझौता करके त्वरित और उपयुक्त लाभ प्राप्त कर सकता है।
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