सुल्तानपुर-अदालत ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को सुनाई तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ठोका अर्थदंड*

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*सुलतानपुर। किशोरी से छेड़खानी एवं घर में घुसकर मारपीट करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को सुनाई तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ठोका अर्थदंड*

*स्पेशल कोर्ट ने मामले में आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में छेड़खानी एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपो से किया बरी,मात्र घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में दोषियों को सुनाई गई है सजा,कोर्ट ने आरोपी युवक अंसार उर्फ राज उर्फ राजेश शाह, उसके पिता ईदूशाह,मां आमिना खातून एवं बहन शाबिरा खातून को दोषी मानते हुए सुनाई सजा*

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*मोतिगरपुर थाना क्षेत्र स्थित सलेमपुर के रहने वाले हैं सभी दोषी,इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी नाबालिग पुत्री से हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगिनी ने दर्ज कराया था मुकदमा,पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रहा था ट्रायल*

*अभियोगिनी ने 11 अगस्त 2019 की घटना बताते हुए आरोपी राजेश शाह के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़खानी एवं उसके चिल्लाने पर पहुंचे आरोपी के घरवालों के जरिए मारपीट करने के आरोप में दर्ज कराया था मुकदमा,अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ने की थी पैरवी,हालांकि छेड़खानी एवं पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्तों के दोष मुक्त होने पर अभियोजन पक्ष मामले में कर सकता हैं अपील*

*सुल्तानपुर ब्रेकिंग-पूर्व बीडीसी की पत्नी रंजना का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला शव* https://kdnewslive.in

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