सुल्तानपुर-कुछ कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता नही की गई है पूर्ण,नही तो लाइसेन्स स्वतः हो जायेगा निरस्त-जिला कृषि रक्षा अधिकारी

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प्रेस विज्ञप्ति

      सुलतानपुर 29 दिसम्बर/कीटनाशी अनुज्ञप्ति अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि सहकारिता और किसान कल्याण) से जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देश में ‘एक व्यक्ति‘ विक्रय स्टाक या विक्रय के लिये प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन करता है, वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन, जैव प्रोद्योगिकी, जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से कृषि बागवानी में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो। 

सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करते हो, उन्हें शैक्षिक अर्हता प्रदान करने के लिये दो वर्ष का समय दिया गया था, जिसके उपरान्त भी समय-समय पर शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने हेतु समय दिया जाता रहा है, जिसकी अन्तिम समय सीमा 31 दिसम्बर, 2022 तक है।

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जनपद में कुछ कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं की गयी है, ऐसे कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं की गयी है ऐसे कीटनाशी लाइसेन्स धारकों को सूचित किया जाता है कि माह 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स आन इन्सेक्टिसाईड मैनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल कर लें अन्यथा शैक्षिक योग्यता पूर्ण न करने की दशा में 31 दिसम्बर, 2022 के बाद उनका कीटनाशी लाइसेन्स स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

जिला सूचना कार्यालय सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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