आखिर क्यों होती हैं बुलडोजर की कार्यवाही,क्या है नियम, कहाँ बाबा की पुलिस ने की करोड़ो की कार्यवाही, देखे विस्तृत जानकारी।

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर देश में चर्चा का विषय बनी हुई गई है. योगी आदित्यनाथ को लोग ‘बुलडोजर बाबा’ भी कहने लगे हैं. योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर रखी है।

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आखिर क्यों चल जाता है बुलडोजर, देखते रह जाते हैं लोग,कहाँ हुई करोड़ो के ऊपर की कार्यवाही,देखे रिपोर्ट

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बुलडोजर की ये सारी कार्रवाई होती कैसे है? कौन इसका आदेश देता है?यह सवाल आप सब के मन मे है।हम आप बताते हैं एक खबर की मुताबिक यूपी के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई ‘उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973’ के तहत होती है. इस कानून में एक धारा 27 है, जिसके तहत प्रशासन को अवैध संपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है. इसके लिए विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नोटिस जारी कर सकते हैं. राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें उनकी मदद करते हैं.

एक्ट के तहत अगर अगर संपत्ति गिराने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है, तो प्रशासन को अधिकतम 40 दिनों के अंदर संपत्ति को गिराना होगा।
संपत्ति गिराने का आदेश उस संपत्ति के मालिक को अपना पक्ष रखने का एक अच्छा मौका दिए बिना जारी नहीं किया जा सकता।
आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति का मालिक आदेश के खिलाफ चेयरमैन से अपील कर सकता है।
चेयरमैन अपील पर सुनवाई के बाद आदेश में संशोधन कर सकते हैं या फिर उसे रद्द भी कर सकते हैं।
चेयरमैन का फैसला ही अंतिम होगा और उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा।

यह तो रही कार्यवाही की जानकारी,इसी कड़ी में प्रदेश ने
योगी सुल्तानपुर की कार्यवाही जारी है, सुल्तानपुर जनपद में गैगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों की सम्पति कुर्क कर ली गई , बताया जाता है यह सम्पत्ति गो वँशो की हत्या कर उनके मांस का व्यापार कर अर्जित की धनराशि से क्रय किया गया था , बहरहाल जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के आदेश पर क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर व प्रश्ससनिक अधिकारी मौके पर पहुंच कर मुनादी कराते हुए करोड़ो रूपये की सम्पत्ति को कुर्क कर लिया है ।

दरअसल यू पी के सुल्तानपुर जनपद के थाना गोसाईंगज में पंजीकृत मु0अ0सं0 484/2018 में अयूब पुत्र कयूम निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज व. सराफत उर्फ सराफतउल्ला पुत्र कुदरत उल्ला निवासी तियरी मछरौली थाना गोसाईगंज द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ की हत्या कर इनके मांस का व्यापार कर रहे थे साथ ही अवैध रुप से एक जमीन जिसकी गाटा सं0-390 में ½ भाग को क्रय किया है।और इसी अपराध संख्या में सराफत उर्फ सराफतउल्ला द्वारा अपने पत्नी रजिया बानो के नाम गाटा सं 394 में/ 1/3 भाग क्रय किया गया था। जिस पर गोसाईगंज पुलिस व प्रशासन द्वारा उक्त भू-सम्पत्ति को धारा 14(1) के तहत उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत शुक्रवार को कुर्क किया गया। बताया जाता है कि, गाटा संख्या-390 व गाटा संख्या 394 की कुर्क की गई सम्पति
लगभग एक करोड़ इकतीस लाख दस हजार रुपये है।

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