डीएम रवीश गुप्ता के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आकस्मिक निरीक्षण पर मची रही कोटेदारों में अफरातफरी,देखे पूरी रिपोर्ट।
डीएम रवीश गुप्ता ने जनपद के कई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आकस्मिक निरीक्षण पर मची रही कोटेदारों में अफरातफरी।
जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा विभिन्न उचित दर विक्रताओं की दुकानों का किया गया आकस्मिक निरीक्षण।
जिलाधिकारी ने कहा ,वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में विक्रेताओं के खिलाफ होगी कठोर कार्यवाही-डीएम।
साथ ही अंगूठा लगने के साथ पात्रों को दे राशन और रिसीविंग पर्ची : डीएम
डीएम के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आकस्मिक निरीक्षण पर मची रही कोटेदारों में मची रही अफरातफरी।
सुलतानपुर जनपद के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा गुरूवार को उचित दर विक्रेता नौशाद बेग, ग्राम पंचायत सैफुल्लागंज व उचित दर विक्रेता मो0 इलियास, ग्राम पंचायत इटकौली विकास खण्ड कूरेभार, उचित दर विक्रेता शिव कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत देनवा, उचित दर विक्रेता गुलाम हुसना, ग्राम पंचायत राजापुर व उचित दर विक्रेता भगेलू राम, ग्राम पंचायत माधवपुर छतौना विकास खण्ड जयसिंहपुर के दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सभी उचित दर विक्रेता मौके पर मौजूद पाये गये तथा दुकान खुली पायी गयी। विक्रेताओं की दुकान पर मौके पर अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत चावल का वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का भी वितरण किया जाता हुआ पाया गया। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रति यूनिट पॉच कि0ग्रा0 निःशुल्क चावल उचित दर विक्रेता से प्राप्त होता है। अन्त्योदय कार्डधारकों द्वारा 18/- रूपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से 03 कि0ग्रा0 चीनी प्राप्त हुआ है। विक्रेताओं की दुकान पर साइन बोर्ड, रेट बोर्ड, सूचना पट्ट अधिकारियों के पदनाम व मो0नं0, टोल फ्री नं0 अन्त्योदय कार्डधारकों की सूची आदि प्रदर्शित पायी गयी।
जिलाधिकारी द्वारा सभी उचित दर दुकानों के विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि ई-पॉस मशीन पर लाभार्थियों से बायोमेट्रिक कराये जाने के तत्काल उपरान्त उन्हें अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न तौलकर दिया जाय। साथ ही ई-पास मशीन से निकलने वाली पर्ची भी मौके पर लाभार्थियों को दी जाये, ताकि शासन के मंशानुरूप पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।