कोरोनो काल में हुई मौत के बाद उन परिवारों को क्या मिल रहा है लाभ,क्या है कन्या सुमंगला योजना,ऐसे तमाम लाभप्रद योजनाओं के बारे में देखे ख़ास इंटरव्यू।
आप ने अखबारों टीवी चैनल के माध्यम से सुना कि योगी सरकार की एक कन्या सुमंगला योजना चल रही है या कोविड काल में किसी के परिवार में माता या पिता की डेथ हो गई ऐसी तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन आप को यह जानकारी नहीं है कि इन सुविधाओं को आप कहां से जान सकते हैं आइए हम आप को मिलाते हैं सुल्तानपुर जनपद के जिला प्रोविजन अधिकारी वी पी वर्मा से जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं आप भी सुने।
कोरोनो काल में हुई मौत के बाद उन परिवारों को क्या मिल रहा है लाभ,ऐसे तमाम लाभप्रद योजनाओं के बारे में देखे ख़ास इंटरव्यू।
जिला प्रोबेशन अधिकारी वी पी वर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत विधवा निराश्रित महिलाओं को प्रत्येक माह रू0 500.00 की पेंशन उनके खाते में प्रदान की जाती है। साथ ही साथ पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री हेतु शादी अनुदान: इस योजना अन्तर्गत विधवा/निराश्रित पेंशन पा रही महिला की अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु मु0 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) की धनराशि प्रदान की जाती है। वहीं विधवा पुर्नविवाह दम्पति पुरूस्कार: इस योजना अन्तर्गत विधवा स्त्री से विवाह करने के उपरान्त दम्पति को मु0 11000.00 (ग्यारह हजार रूपये मात्र) की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। साथ ही साथ दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता: दहेज से पीड़ित महिलाएं जो दहेज से सम्बन्धित मुकदमा लड़ रही हो उनको कानूनी सहायता के रूप में एक मुश्त 2500.00 (दो हजार, पॉच सौ रूपये मात्र) की धनराशि प्रदान की जाती है। यह भी बताया कि दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता: दहेज से पीड़ित महिलाएं जो दहेज से सम्बन्धित मुकदमा लड़ रही हो उनको आर्थिक सहायता के रूप में मु0 125.00 (एक सौ पचीस रूपये मात्र) की धनराशि प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है। वहीं कन्या सुमंगला – बेटी के जन्म पर दो हजार रूपये, टीकाकरण पर एक हजार रूपये, कक्षा-एक में दाखिला कराने पर दो हजार रूपये, कक्षा-6 में दाखिले पर दो हजार रूपये, कक्षा-9 में दाखिले पर तीन हजार रूपये, कक्षा-10वीं/12वीं उत्र्तीण करने पर किसी दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा अधिक की अवधि के कोर्स में दाखिले पर या किसी स्नातक कोर्स में दाखिलें पर पॉच हजार रूपये इस प्रकार कुल 6 श्रेणियों में मिलाकर मु0 15000 (पंद्रह हजार रूपये मात्र) की धनराशि देय है।
: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
**अनिवार्य पात्रता **
1-लाभार्थी का परिवार उत्तरप्रदेश का मूल निवासी हो
2-लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रुपये 3 लाख हो
3-परिवार की 2 बालिकाओ को ही योजना का लाभ मिल सकेगा
4-लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो
5-यदि किसी महिला को प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं ही होती है केवल ऐसी अवस्था में ही तीनो बालिकाओ को लाभ मिल सकेगा।
आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख
1-बैंक पासबुक की छाया प्रति
2-माता पिता के आधार कार्ड व बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
3-आवेदक का आधारकार्ड न उपलब्ध हो तो ड्राइविंग लाइसेंस, पास पोर्ट, वोटर आई डी कार्ड, पोस्टऑफिस पास बुक, ।
- आय प्रमाण पत्र।
5.निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
6.बालिका की नवीनतम फ़ोटो।
7.आवेदक व बालिका का नवीनतम सयुंक्त फ़ोटो।
[ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(सामान्य)*
अनिवार्य पात्रता
*- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के प्रमाण का घोषणा – पत्र।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3लाख से अधिक न हो
- परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही लाभ दिया जा सकता है।
*लाभार्थी के माता-पिता या माता अथवा पिता अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुआ हो - निवास प्रमाण पत्र
*मृत्यु प्रमाण पत्र - बच्चे का आयु प्रमाण-पत्र
*0 से 05 वर्ष तक अवधि को छोड़ कर शेष बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो
*नाबालिक बच्चे का माता अथवा पिता या बैध संरक्षक के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में सयुंक्त खाता खुला होना चाहिए।
*आधार कार्ड
*नाबालिक बच्चो का माता अथवा पिता अथवा बैध अभिभावक के साथ सयुक्त फ़ोटो। - एक परिवार से अधिकतम दो बच्चे ही इंटरमीडिएट होने तक अथवा 18 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत महाविद्यालय या विश्व विद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा या अन्य तकनीकी संस्थान से स्नातक कर रहा हो। उन्हें लाभ मिलता रहेगा।
लाभ
परिवार से अधिकतम दो बच्चों को 0से 5 एवं 5 से 23 वर्ष तक निर्धारित अवधि के अंदर जब तक अध्ययन करते हेंगे तब तक रु0 2500.00 प्रतिमाह खाते में भुगतान होता रहेगा।
उ0 प्रा0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड- 19
अनिवार्य पात्रता - 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।
- जिनके माता-पिता अथवा माता या पिता अथवा बैध अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के पश्चात हुई हो।
- ऐसे बच्चों के अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रु0 तीन लाख से अधिक न हो।
- आवेदक को लाभ प्राप्त करने हेतु कोविड-19 से ही मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उ0 प्रा0 का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड ।
बैंक का पासबुक।
आवेदक के साथ बच्चे का फोटो। - इण्टरमीडिएट पास होने तक अथवा 18 वर्ष होने तक।
“योजना में देय लाभ” - 0से18 आयु वर्ग के बच्चो की शिक्षा एवं देख भाल हेतु रु0 4000/प्रति माह प्रति बच्चा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका /अटल आवासीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश।
*बालिकाओ को विवाह 18 वर्ष पूर्ण करने पर विवाह हेतु रु0 101000/ । - उच्चतर माध्यमिक तथा व्वासायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप/टैबलेट।
बच्चों की चल -अचल संपत्तियों की कानूनी सुरक्षा - फ़ोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड),पेंशनर फ़ोटो आई0 डी0 कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0 डी0, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि)
- विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)।
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
- उ0 प्र0 के निवासी होने का घोषणा पत्र।
- कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य।
और अधिक जानकारी के लिए विकास भवन में जिला प्रोविजन अधिकारी के कार्यालय में जा कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
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