हलियापुर प्रधान समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज।

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हलियापुर प्रधान समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैतृक संपत्ति का वरासत करने का मामला

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सीओ बल्दीराय राजाराम चौधरी के आदेश पर पुलिस ने शुरू की जांच

सुल्तानपुर।हलियापुर ग्राम पंचायत के गौहनिया मजरे में एक व्यक्ति की पैतृक संपत्ति का फर्जी तरीके से हथियाने के लिए किए जा रहे प्रयास के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।पीड़ित भूस्वामी की तहरीर पर हलियापुर ग्राम प्रधान समेत तीन लोगों को धोखाधड़ी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में नामजद किया गया है।प्रकरण की विवेचना हलियापुर पुलिस ने शुरू कर दी है।प्रकरण यू है हलियापुर ग्राम पंचायत के गौहनिया मजरा निवासी देवानंद पुत्र रामखेलावन यादव का आरोप है कि उनके चाचा राम प्रसाद उर्फ शिव पलटन अविवाहित थे।शिव पलटन ने अपनी पूरी संपत्ति अपने जीवित रहते देवानंद के नाम कर दी थी 2011 में शिव पलटन की सबसे छोटे चाचा शिवप्रसाद सुत रामजीवन ने फर्जी तरीके से अपने आप को दस्तावेजों में रामप्रसाद घोषित करवा लिया।इसके बाद राम प्रसाद उर्फ शिव पलटन द्वारा देवानंद को लिखी गई संपत्तियों पर आपत्ति लगा दी गई।पीड़ित देवानंद ने पूरे प्रकरण की तहकीकात की तो पता चला कि फर्जी तरीके से उसके खिलाफ जमीन हथियाने के लिए साजिश रची जा रही है।फर्जीवाड़े के इस पूरे खेल में ग्राम प्रधान हलियापुर एवं गांव के उमेश चंद तिवारी ने चाचा राम प्रसाद का पूरा सहयोग किया।सीओ बल्दीराय राजाराम चौधरी के आदेश पर 22 जुलाई को हलियापुर पुलिस ने प्रकरण में धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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