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दहेज हत्या के मामले में पति समेत सास ससुर को उम्र कैद

मामला जनपद अमेठी के थाना मुंशीगंज क्षेत्र से जुड़ा है।

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दहेज हत्या के मामले की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने पति समेत सास ससुर को दोषी करार दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने तीनों आरोपितों को उम्र कैद के साथ 15000रुपये के अर्थदंड से दण्डित कर जेल रवाना करने का आदेश दिया है। मामला जनपद अमेठी के थाना मुंशीगंज क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक जनपद प्रतापगढ़ थाना कोहंडौर क्षेत्र के सराय शंकर गांव निवासी रामदास पासी ने अपनी पुत्री संतोष की शादी मुंशीगंज थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी राम अभिलाख के पुत्र रविंद्र उर्फ भोला से किया था ।आरोप है कि दहेज में ₹20,000 ना मिलने के कारण आरोपित पति रविंद्र उर्फ भोला ,ससुर राम अभिलाख ,सास भावना ने वादी मुकदमा रामदास की पुत्री संतोष को 12-4-2012कोजलाकर मार डाला था। घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता रामदास ने स्थानीय थाने में आरोपित रविंद्र उर्फ़ भोला ,ससुर में राम अभिलाष ,सास भावना ,देवर व देवरानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से 5 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित रविंद्र उर्फ़ भोला ससुर राम अभिलाष सास भावना को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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