#सुल्तानपुर-#किशोरी की #इज्जत से #खिलवाड़ करने वाले #पांचदोषियों को #विशेषअदालत से आज मिली उनकी #करनीकीसजा
ब्रेकिंग:
सुलतानपुर।
किशोरी के व्यपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने पांच आरोपियों को आज सुनाई सजा
रिपोर्ट-अंकुश यादव
लम्भुआ थाना क्षेत्र स्थित खसड़े-पर्वतपुर के रहने वाले आरोपी महेंद्र यादव उर्फ भोलू को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में सुनाई 10 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा,कल कोर्ट ने ठहराया था दोषी,कोर्ट नें दोषी रामबहादुर,सिकन्दर,राजनारायन व रामभारत को व्यपहरण के आरोप में सुनाई पांच वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा
बारात विदा करने गए होने के दौरान किशोरी का व्यपहरण करने एवं दुष्कर्म की वारदात को अंजाम के आरोप में कोर्ट ने आरोपियों को ठहराया था दोषी
पीड़िता की मां की तहरीर पर माह अप्रैल 2016 में लम्भुआ थानें में पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा,पर विवेचक ने आरोपियों के करीबियों की एफिडेविट लगाकर चार लोगों को दे दी थी क्लीनचिट,अकेले महेंद्र यादव के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट
अभियोजन की कड़ी पैरवी की वजह से जेल गए महेंद्र यादव को घटना के बाद से अब तक नहीं मिल सकी जमानत,पांच बार हाईकोर्ट से महेंद्र यादव की जमानत हो चुकी थी खारिज
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने धारा- 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पर्याप्त आधार पाने पर क्लीनचिट पाये चारो आरोपियों को भी विचारण के लिया किया था तलब
स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों की अपराध में संलिप्तता पाते हुए माना दोषी,कोर्ट में नहीं टिकी पुलिस की सतही तफ्तीश,पुलिस व आरोपियों की मंशा पर फिरा पानी,सजा के बिंदु पर आज आया कोर्ट का फैसला
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी व पीड़ित पक्ष के निजी अधिवक्ता अंकुश यादव अपने साक्ष्यों एवं तर्को को प्रस्तुत कर आरोपो को साबित करने में रहे सफल,की कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की मांग,बचाव पक्ष ने कम से कम की सजा से दण्डित किये जाने के लिए की थी मांग
किशोरी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले पांच दोषियों को विशेष अदालत से आज मिली उनकी करनी की सजा।
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