Sultanpur-#सीएमअरविंद केजरीवाल को दोनो #मामलों में मामूली #धाराएँ होने के चलते #कोर्ट से मिली #जमानत।

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न्यूज अपडेट:-

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मुख्यमंत्री केजरीवाल को एमपी-एमएलए कोर्ट से एक मामले में लगा झटका, जज पीके जयंत ने गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में उनकी तरफ से दण्ड प्रक्रिया संहिता 321 के अंतर्गत प्रस्तुत केस वापसी की अर्जी की खारिज, फिलहाल सीएम को दोनो मामलों में मामूली धाराएँ होने के चलते कोर्ट से मिली जमानत,कोर्ट ने केस वापसी की अर्जी खारिज करने के पश्चात गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में अरबिंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया चार्ज,अब साक्ष्य के बिंदु पर तीन नवम्बर को होगी सुनवाई, वहीं मुसाफिरखाना थाने से जुड़े केस में केस वापसी/उन्मोचन अर्जी पर तीन नवम्बर को होगी सुनवाई, जज पीके जयंत की अदालत ने अरबिंद केजरीवाल से जुड़े दोनो मुकदमो में तय की अगली तारीख।

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मुख्यमंत्री अरबिंद केजरीवाल की पत्रावली अगली पेशी पर हो सकती है पृथक, कोर्ट ने सह अभियुक्त कुमार विश्वास के अगली पेशी पर न हाजिर होने की दशा में पत्रावली पृथक किये जाने का दिया है आदेश, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पीके जयंत ने गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में सह अभियुक्त कुमार विश्वास की तरफ से दण्ड प्रक्रिया संहिता 321 के अंतर्गत प्रस्तुत केस वापसी की अर्जी को पोषणीय न मानते हुए की खारिज,दोनो मामलों में हाजिर सीएम केजरीवाल को मामूली धाराएँ होने के चलते कोर्ट से मिली जमानत,कोर्ट ने केस वापसी की अर्जी खारिज करने के पश्चात गौरीगंज थाने से जुड़े मुकदमे में अरबिंद केजरीवाल के खिलाफ सम्बंधित धाराओ में बनाया चार्ज,केजरीवाल के जरिये आरोप से इंकार किये जाने पर कोर्ट ने विचारण के लिए तय की कार्यवाही ,जज पीके जयंत ने तीन नवम्बर के लिए सम्बंधित गवाह को साक्ष्य के लिए किया तलब,अब गौरीगंज से जुड़े केस में साक्ष्य के बिंदु पर तीन नवम्बर को होगी सुनवाई, कोर्ट ने मुसाफिरखाना थाने से जुड़े मुकदमे में केस वापसी/उन्मोचन अर्जी पर भी तीन नवम्बर के लिए तय की सुनवाई की तारीख,कोर्ट ने कुमार विश्वास के खिलाफ वारंट जारी करने का दिया आदेश

#Sultanpur-#सीडीओअतुलवत्स ने कई विभागों का किया #औचकनिरीक्षण,#वेतन रोकने के दिये #आदेश।