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जिला पंचायत अध्यक्ष पति समेत दो ने किया सरेंडर,मिली अंतरिम जमानत

हाईकोर्ट के निर्देशन में जिपं अध्यक्ष पति व ब्लॉक प्रमुख शिवकुमार सिंह सहित दो आरोपियों ने एमपी-एमएलए कोर्ट में किया समर्पण

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कोर्ट कस्टडी में घण्टों खड़े रहे दोनों आरोपी, 22 को होगी फाइनल बेल पर सुनवाई,अभियोजन प्रपत्र तलब

रिपोर्ट-अंकुश यादव

सुलतानपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष पति व ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह एवं सहआरोपी दद्दन दूबे ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत अर्जी प्रस्तुत की। स्पेशल जज पीके जयंत ने दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 22 अक्टूबर तक राहत दे दी है। अदालत ने नियत तिथि पर पुनः समर्पण का आदेश देते हुए जमानत पर फाइनल सुनवाई के लिए तारीख तय की है।
मामला धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ा है। जहां पर पांच फरवरी 2016 को प्रमुख पद के नामांकन के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए पूर्व विधायक के भाई यशभद्र सिंह मोनू ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह उनके पति शिवकुमार सिंह सहआरोपी राजेन्द्र मिश्रा, दद्दन दूबे, रमाकांत मिश्रा, कमलादेवी, सिराज अहमद, भूपेन्द्र प्रताप सिंह एवं कई अज्ञात आरोपियों ने यशभद्र सिंह मोनू की समर्थित प्रत्याशी जानकी देवी को धमकी दी एवं जातिसूचक अपशब्द भी कहा। यहां तक कि आरोपियों के खिलाफ जानकी को खींचकर जबरदस्ती अपहरण के उद्देश्य से गाड़ी में बैठाने एवं विरोध करने पर जान से मार देने की नीयत से फायरिंग करने का भी आरोप है। इस घटना के सम्बंध में पुलिस ने यशभद्र सिंह मोनू की तहरीर पर मुकदमा नहीं दर्ज किया था, जिसके पश्चात उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी,तब जाकर उनका मुकदमा दर्ज हो पाया था। कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ एवं पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर आरोप पत्र भी दाखिल किया। मामले में काफी समय से सुनवाई बाधित चल रही थी। अभी हाल ही में पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में जमानत करा चुके आरोपी सिराज अहमद के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। अदालत की इस कार्यवाही से बचने के लिए आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह, सहआरोपी कमला देवी, ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह एवं दद्दन दूबे ने हाईकोर्ट की शरण ली। फिलहाल हाईकोर्ट से उन्हें विशेष राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उन्हें निर्धारित समय सीमा में कोर्ट में सरेंडर करने एवं सम्बंधित कोर्ट को उनकी जमानत अर्जी का शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया था। जिसके क्रम में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने हाईकोर्ट की शरण लेने वाले चारो आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट की कार्यवाही को सरेंडर की समय-सीमा तक स्थगित कर दिया था। बुधवार को शिव कुमार सिंह एवं सहआरोपी दद्दन सिंह ने हाईकोर्ट के निर्देशन में एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई के पश्चात जज पीके जयंत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है और दोनों आरोपियों को नियत तिथि पर पुनः समर्पण का आदेश दिया है। इस कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपो कई घण्टो कोर्ट कस्टडी में खड़े रहे।अदालत ने समस्त अभियोजन प्रपत्र तलब करते हुए फाइनल बेल पर सुनवाई के लिए आगामी 22 अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं केस में अपने पक्ष में बयान दिलाने की मंशा से वादी रामजी पर दबाव बनाने समेत अन्य आरोपो में यशभद्र सिंह मोनू समेत दो के खिलाफ दर्ज हुए मामले में धनपतगंज पुलिस भी सक्रिय हो गई है। पुलिस कोर्ट परिसर से जुड़े सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों को खंगालने में जुट गई है,जिससे अभी हाल में ही बेल कैंसिलेशन के केस में राहत पाये यशभद्र सिंह मोनू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है।

#Sultanpur-#कूरेभारपुलिस ने एक #गौकसअभियुक्त को किया #गिरफ्तार।