यूपी/सुलतानपुर-जनपद में प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित किए गए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से किया जायेगा आच्छादित-CDO

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*जनपद में प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित किए गए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से किया जायेगा आच्छादित-सीडीओ।*

सुलतानपुर 09 फरवरी/ मुख्य विकास अधिकारी रमेश प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आज प्रेसवार्ता आयोजित की गयी। सीडीओ ने बताया कि पीएम किसान, आय सहायता योजना, सभी भूमिधर किसान परिवारों हेतु लॉच की गई है। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने अपने 06 फरवरी, 2020 के परिपत्र के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किये हैं कि केसीसी का लाभ सभी पीएम किसान लाभार्थियों को मिशन मोड में दिला कर सभी किसानों को आच्छादित किया जाय। इसके लिए 8 फरवरी, 2020 से 15 दिनों तक एक विशेष मुहिम लॉच की गयी है।
मुख्य विकास अधिकारी श्री मिश्र ने बताया कि सभी पीएम किसान लाभार्थी इस मुहिम की अवधि में जिस बैंक शाखा में उनका पीएम किसान खाता है उस बैंक शाखा में रियायती संस्थागत ऋण हेतु संपर्क करें। रियायती संस्थागत ऋण हेतु केसीसी के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थी जिनके पास मौजूदा केसीसी है वे अगर जरूरत हो तो ऋण सीमा कि बदोत्तरी हेतु अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि जनपद के निष्क्रिय केसीसी कार्ड धारक अपनी बैंक शाखा से कार्ड को सक्रिय करवाकर नई ऋण सीमा स्वीकृत करवा सकते हैं, जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है वे जमीन का रिकार्ड और बोई गई फसल के विवरण के साथ अपनी बैंक शाखा में जाकर केसीसी के अंतर्गत ऋण सीमा स्वीकृत करवा लें। उन्होंने बताया कि जनपद के ऐसे किसान जिनके पास केसीसी है किन्तु वे अपने पशुधन और मत्स्य पालन के लिए स्वीकार्य बढ़ी ऋण सीमा शामिल करवाना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। सभी बैंकों की बैंक शाखाएँ पीएम किसान लाभार्थियों की सूची तैयार करके केसीसी लाभार्थियों की सूची से मैप करेंगी और ऐसे पीएम किसान लाभार्थियों की सूची बनायेंगी, जिनके पास उनकी शाखा में केसीसी नहीं बना है। बैंक शाखा पीएम किसान लाभार्थियों की यह सूची गाँव प्रधान और एनआरएलएम के तहत बैंक से जुड़ी बैंक सखी से साझा करेंगी, जो क्षेत्र में किसानों को केसीसी बनवाने के लिए बैंक शाखा आने के लिए प्रेरित करेंगे।
उन्होंने बताया कि जनपद के किसान पीएम किसान पोर्टल से ऐसे पीएम किसान लाभार्थियों को एसएमएस भी भेजा जाएगा। सभी पीएम किसान लाभार्थी एक पेज का सरलीकृत फॉर्म भरेंगे और एक घोषणा-पत्र देंगें कि उन्होने किसी अन्य बैंक शाखा से केसीसी का लाभ नहीं लिया है। वह एक पेज का फॉर्म सिर्फ पीएम किसान लाभार्थियों के लिए है और यह सभी वाडिज्यिक बैंकों की वेवसाइटों और www.agricoop.gov.in और पीएम किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर उपलब्ध है। ऐसे पीएम किसान लाभार्थी जिनकी ऋण सीमा रुपये 1.6 लाख के अंदर है, वांछित सूचना निर्धारित फॉर्म पर उपलब्ध कराने पर उनको सीधे अनुमोदित स्वीकृत ऋण का केसीसी जारी कर दिया जाएगा। रुपये 1.6 लाख से ऊपर वाले लाभार्थियों को सिद्धान्त तौर पर केसीसी स्वीकृत किए जायेंगे‚ किन्तु ऋण सीमा की स्वीकृति बंधक के लिए विधिक औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त पंचायत सेक्रेटरी, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील कृषक, लेखपाल आदि को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को इस अभियान के संबंध में प्रत्येक सभा व गोष्ठी के माध्यम से अवगत करायें तथा उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने में सहयोग करें। प्रेसवार्ता के दौरान डीडीएम नाबार्ड आशोक कुमार तिवारी व एलडीएम आर0पी0 अरोड़ा ने केसीसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, प्र0 जिला सूचना अधिकारी के0एस0 मौर्य, सूचना केन्द्र संरक्षक सुरेश कुमार सरोज सहित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रेस प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय‚ सुलतानपुर द्वारा जनहित में प्रसारित।

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