सुलतानपुर- पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष में एक बार कोषागार में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से जमा करें-DM

यदि किसी कारणवश उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है और 1 वर्ष की अवधि बीत गयी है, किन्तु 2 वर्ष से कम है, तो रूकी हुई पेंशन का भुगतान जिलाधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही हो सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश पेंशनर द्वारा अपना जीवन प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण उनकी पेंशन दो वर्ष से अधिक अवधि किन्तु 6 वर्ष से कम है, तो उनकी रूकी पेंशन का भुगतान आयुक्त की अनुमति के बाद

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सुलतानपुर-पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में उपस्थित होकर जमा करें- कोषाधिकारी

सुलतानपुर 24 सितम्बर/वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने कोषागार सुलतानपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त विभागों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया है कि वह अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष में एक बार कोषागार में उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से जमा करें। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है और 1 वर्ष की अवधि बीत गयी है, किन्तु 2 वर्ष से कम है, तो रूकी हुई पेंशन का भुगतान जिलाधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही हो सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश पेंशनर द्वारा अपना जीवन प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण उनकी पेंशन दो वर्ष से अधिक अवधि किन्तु 6 वर्ष से कम है, तो उनकी रूकी पेंशन का भुगतान आयुक्त की अनुमति से तथा यदि पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान इन कारणों से 6 वर्ष से अधिक से नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसे पेंशनरों का भुगतान शासन की स्वीकृति के उपरान्त हो सकेगा। इसलिये समस्त पेंशनर प्रत्येक वर्ष में एक बार समय से अपना जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

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