सुलतानपुर-अब स्कूलों में चल रहे अबैध वाहनों की खैर नहीं,ARTO एवं पुलिस की संयुक्त टीम की सघन चेकिंग कल से शुरू
नई नियमावली के अनुसार स्कूल वाहनों को फिट रखने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व होगा विद्यालय प्रबन्धन का- जिलाधिकारी।
सुलतानपुर-अब स्कूलों में चल रहे अबैध वाहनों की खैर नहीं,ARTO एवं पुलिस की संयुक्त टीम की सघन चेकिंग कल से शुरू
एआरटीओ एवं पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की करें सघन चेकिंग।
सुलतानपुर 24 जुलाई/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय विद्यायलय यान परिवहन सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आज आयोजित की गयी, जिसमें विद्यालय के प्रबन्धकों/प्राचार्यों को स्कूल की नई नियमावली से अवगत कराते हुए स्कूल वाहनों को फिट रखने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन को दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त विद्यालयों को अपने विद्यालय के विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया, जिससे विद्यालय प्राचार्य के अतिरिक्त नायब तहसीलदार/थानाध्यक्ष/ सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी तथा दो अभिभावक शामिल होंगे। यह समिति एक सप्ताह के अन्दर बैठक कर कार्यवृत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के माध्यम से जिला समिति को प्रेषित करेंगे तथा अपने विद्यालय के वाहनों को फिट रखने का कार्य भी करेगी। उन्हांेने जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने स्तर से जनपद के समस्त विद्यालयों में उक्त समिति का गठन करने व बैठक कराकर कार्यवृत्ति भेजे जायें। उन्होंने नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक बस में सीसीटीवी एवं मोबाइल टैªकिंग सिस्टम 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से लगवा लिये जायें तथा चालकों एवं अटेंडेन्ट निर्धारित वर्दी में ही रहे और वाहन की स्पीड 40 किमी प्रतिघण्टा से अधिक नहीं होनी चाहिये।
जिलाधिकारी ने एआरटीओ एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि अभियान चलाकर स्कूली वाहन चेकिंग करें, जुगाड़ वाले कोई भी वाहन जनपद में न चलने पायें। यदि जुगाड़ वाले वाहन मिल जायें तो उनका चालान करते हुए विधिक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों के दुर्घटना होने से बच्चों की जान तक चली जाती है, जिससे बचने एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टि से यह समितियां बनायी गयी हैं, ताकि बराबर माॅनीटरिंग होती रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन बिना परमिट, बीमा, टैक्स, फिटनेस व परमिट प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा चालन अनुज्ञप्ति का परीक्षण के बिना नहीं चलनी चाहिये।
बैठक का संचालन एआरटीओ (प्रवर्तन) अखिलेश कुमार द्विवेदी द्वारा नई नियमाली के प्राविधानों के बारे में सभी को अवगत कराया। श्री द्विवेदी ने बताया कि विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का कार्य विद्यालयों में समबद्ध यानों के दस्तावेज का परीक्षण करेगी तथा अनुपालन करेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चालक का पुलिस सत्यापन भी किया जायेगा एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी, एसडीएम जयसिंहपुर राम अवतार, एसडीएम कादीपुर जयकरन, एआरटीओ (प्रशासन) माला बाजपेयी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रभारी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह, जिला आबकारी अधिकारी सुधीर कुमार, सीओ सिटी श्याम देव सहित अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद रवीन्द्र कुमार, यातायात निरीक्षक, सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक सहित 40 विद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य आदि उपस्थित रहे।