सुलतानपुर-यातायात पुलिस ने जज की गाड़ी पर किया चस्पा चालान,एक सप्ताह के अंदर कागज ना दिखाने पर अदालत में मुकदमा चलाने की दी चेतावनी,जानकारी के बाद मचा हड़कंप
*अवैध पार्किंग जोन में खड़ी जज की गाड़ी का हुआ चालान*
*कई महीनों से चल रहा चस्पा चालान अभियान,फिर भी एक भी चलानी नही पहुँची कोर्ट*
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सुलतानपुर । नो पार्किंग जोन में जज को भी गाड़ी खड़ी करना मंहगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने उनकी गाड़ी पर चालान चस्पा कर एक सप्ताह के भीतर यातायात पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय में गाड़ी के कागजात न दिखाने पर अदालत में मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है।
मालूम हो कि शहर के सब्जी मंडी इलाके में जज की खड़ी बैगनआर कार को अवैध पार्किंग जोन में बताते हुए यातायात पुलिसकर्मियों ने उनकी भी गाड़ी पर चालान चस्पा कर दिया। चालान में यातायात पुलिस ने सात दिवस के भीतर वाहन के कागजात पुलिस उपाधीक्षक यातायात कार्यालय में न दिखाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 126/177 एवं 34 पुलिस अधिनियम के तहत अदालत में मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है। अब यह चालान सच मे अवैध पार्किंग जोन में खड़ी होने के चलते हुआ है या फिर अपने अभियान को सक्रिय दिखाने के चक्कर की जल्दबाजी में किनारे गाड़ी खड़ी होने के बावजूद हो गया,यह सवाल बना हुआ है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जब अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी चेकिंग अभियान में होते है तो टारगेट जल्दी पूरा करने के चक्कर मे किसी न किसी बहाने चालान काट ही देते है,भले ही आपके पास सभी कागजात व अन्य आपचारिकताएँ पूरे हो। शहर में गाड़ियां पार्क करने के स्थान न होने की वजह से भी ऐसी दिक्क़ते सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासन का यह नियम अपने या अपने करीबियों पर नही चलता है क्योंकि इन सबकी गाड़िया भी अधिकतर ऐसी खड़ी पाई जाती है,लेकिन उन पर कार्यवाही नही होती, ज्यादा से ज्यादा उनके चालक को सिफारिश कर वहाँ से अन्य जगह पर लगाने के लिए कह दिया जाता है। अलग-अलग पैमाने पर कार्य करने की वजह से ही अभियान भी सफल नही हो रहा। हालांकि जज साहब की गाड़ी का चस्पा चालान अपने अधीनस्थों के जरिए करने की कार्यवाही के विषय में जब उच्चाधिकारियों को पता चला तो उनके होश उड़ गये। सूत्रों की माने तो उच्चाधिकारी अवैध पार्किंग जोन में बताकर हुए इस चालान को गैर जानकारी में हो जाने की सफाई दे रहे हैं। उधर चस्पा चालान अभियान के विषय में क्षेत्राधिकारी नगर श्यामदेव विंद ने बताया कि करीब तीन महीने से चस्पा चालान का अभियान चलाया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर संपर्क न करने वाले वाहन स्वामियों के पते के विषय मे जानकारी करने के लिए उनके नामो की सूची एआरटीओ आफिस भेजी जाती है। जहां से नाम-पता कन्फर्म हो जाने के बाद वाहन स्वामियों को पुन:उनके पते पर नोटिस भेजकर बुलाया जाता है,जिसके बाद भी न आने पर न्यायालय के समक्ष कागजात भेजा जायेगा।
सबसे बड़ा सवाल कई महीनो से चल रहे इस अभियान के संबंध में अब तक एक भी चालान कोर्ट नहीं पहुंच सका?
कई महीनो से चल रहे इस अभियान के संबंध में अब तक एक भी चालान कोर्ट नहीं पहुंच सका है। जिसके विषय में उन्होंने प्रक्रिया लंबी होने की बात कहते हुए सफाई पेश की। जज की गाड़ी के चालान के विषय में पूछने पर किसी भी अधिकारी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
*रिपोर्ट-अंकुश यादव एडवोकेट