सुलतानपुर-चुनाव के दौरान 2/4पहिया वाहन से सफर करने के दौरान मूल कागजात साथ लेकर चलना ना भूलें-ARTO माला बाजपेई

0 535

- Advertisement -

चुनाव के दौरान यदि आप कहीं दो पहिया वाहन से सफर कर रहे हैं उस दौरान वाहन चेकिंग अभियान में दिक्कतों से बचने के लिए आवश्यक कागजात साथ लेकर चलना ना भूलें।

इस बात की जानकारी के.डी न्यूज़ के संपादक से सुल्तानपुर ARTO माला बाजपेई ने एक खास मुलाकात में बताई।

- Advertisement -


उन्होंने बताया कि पुलिस तथा अन्य जांचों से बचने के लिए अपने पास हमेशा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदूषण प्रमाण पत्र बीमा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हेलमेट लगाकर चलना ना भूले अन्यथा चुनाव आचार संहिता के दौरान आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एआरटीओ माला बाजपेई ने बताया यदि यात्रा करते समय प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो ₹1000 बीमा ना होने पर ₹800 लाइसेंस ना होने पर 1200 सौ तथा 15 वर्ष से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ना होने पर ₹4000 जुर्माना के साथ गाड़ी भी सीज कर दी जा सकती हैं। हालांकि bs4 गाड़ियों पर 2 वर्ष तक प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं है ।
2 वर्ष के बाद ऐसी गाड़ियों का 1 वर्ष प्रदूषण प्रमाण पत्र ,बीएस 3 बीएस दो गाड़ियों का 6 महीने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाकर साथ रखना अनिवार्य है अगर बाइक पर दो लोग बैठ कर चल रहे हैं तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है।चुनाव आचार संहिता में आमजनमानस सहयोग करें और सभी नागरिक से अपील की कि अपने वोट का प्रयोग निश्चित रूप से करें।